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Apply Onlineप्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी
निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को किफायती घर उपलब्ध कराना


प्रधानमंत्री आवास योजना- क्रेडिट से जुडी सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)
माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में 'सबके लिए घर' देने के ख्याल से एक बहुत हीं महत्वाकांक्षी योजना शुरू की जिसमें ये इरादा बनाया गया की 2022 तक सभी को एक घर दिया जाएगा और इस योजना के तहत गरीब तबकों को सब्सिडी भी दी जायेगी. इस योजना में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को भागीदार बनाया गया और इस राष्ट्रहित के कार्य में इंडियाबुल्स होम लोन्स भी अपना किरदार अदा कर रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) तथा मिडिल इनकम ग्रुप 1 तथा 2 (MIG I तथा MIG II) के लिए विशेष तौर पर बनाई गयी है जिसमे इन सभी तबकों को पीएम आवास योजना के तहत ब्याज की रकम पर सब्सिडी दी जाए. यह सब्सिडी मकान की जर्जर हालत को बेहतर करने के लिए लेने वाले लोन पर भी लागू होगी. ब्याज पर दी जाने वाली यह सब्सिडी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) तथा नैशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के माध्यम से लाभार्थियों को पहुँचाई जायेगी.
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प्रधानमंत्री आवास योजना- क्रेडिट से जुडी सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)
माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में 'सबके लिए घर' देने के ख्याल से एक बहुत हीं महत्वाकांक्षी योजना शुरू की जिसमें ये इरादा बनाया गया की 2022 तक सभी को एक घर दिया जाएगा और इस योजना के तहत गरीब तबकों को सब्सिडी भी दी जायेगी. इस योजना में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को भागीदार बनाया गया और इस राष्ट्रहित के कार्य में इंडियाबुल्स होम लोन्स भी अपना किरदार अदा कर रहा है.
प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) तथा मिडिल इनकम ग्रुप 1 तथा 2 (MIG I तथा MIG II) के लिए विशेष तौर पर बनाई गयी है जिसमे इन सभी तबकों को पीएम आवास योजना के तहत ब्याज की रकम पर सब्सिडी दी जाए. यह सब्सिडी मकान की जर्जर हालत को बेहतर करने के लिए लेने वाले लोन पर भी लागू होगी. ब्याज पर दी जाने वाली यह सब्सिडी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) तथा नैशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के माध्यम से लाभार्थियों को पहुँचाई जायेगी.
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा लोअर इनकम ग्रुप (LIG)
17 जून 2015 को जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार 3 लाख रुपये से कम सालाना आय रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और 3 से 6 लाख तक की सालाना आय रखने वाले लोअर इनकम ग्रुप (LIG) के लोग निम्नलिखित नियमों के तहत इस पीएमएवाई स्कीम का लाभ उठा सकते है और उनके लिए ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं:
- सब्सिडी की अधिकतम राशि 2.67 लाख रुपये होगी
- ब्याज पर दी जाने वाली यह सब्सिडी 6.5% की दर से 20 साल की अवधि या लोन की अवधि जो भी कम हो उस पर लागू होगी
- यह सब्सिडी 6 लाख रुपये तक के लोन पर लागू होगी और अगर लोन की रकम उससे ज्यादा हो तो बढ़ी हुई रकम पर वित्तीय संस्था अपना सामान्य ब्याज दर लगाने के लिए स्वतंत्र है
- सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में डाल दी जायेगी
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है
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मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG I) तथा मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG II)
मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG I) और मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG II) को गृह ऋण के ब्याज पर सब्सिडी देने की अधिसूचना 1 जनवरी 2017 को जारी की गयी और इसके अनुसार 6-12 लाख रुपये की सालाना आय वाले रखने वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG I) में आएंगे और 12-18 लाख रुपये की सालाना आय वाले रखने वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG I) के अंतर्गत रखे जायेंगे. इन वर्गों के लिए पीएमएवाई स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार से हैं:
- मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG I) के लिए ब्याज की रकम पर सब्सिडी का लाभ 4% की दर से 9 लाख तक के लोन के लिए लिया जा सकता है
- मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG II) के लिए ब्याज की रकम पर सब्सिडी का लाभ 3% की दर से 12 लाख तक के लोन के लिए लिया जा सकता है
- ब्याज की रकम पर दी गयी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए लोन की अवधि दोनों हीं ग्रुप के लिए 20 वर्ष है
- सब्सिडी की अधिकतम राशि 2.67 लाख रुपये होगी
- सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में डाल दी जायेगी
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है
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मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG I) तथा मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG II)
कुछ अन्य दस्तावेज जो पीएमएवाई स्कीम का लाभ उठाने वाले सभी लोगों के लिए आवश्यक है उनमे प्रमुख हैं:
- पहचान का प्रमाण (पैन कार्ड , आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस)
- निवास स्थान का प्रमाण (बिजली बिल, टेलीफोन बिल, वोटर पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस)
- वर्ग का प्रमाण (शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राइब, अन्य पिछड़े वर्ग अथवा अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र)
- राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र ( आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अथवा पासपोर्ट)
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा लोअर इनकम ग्रुप (LIG)
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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन पत्र
बस एक साधारण सा फॉर्म भरिये और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाइये. आपके फॉर्म भरने के बाद इंडियाबुल्स होम लोन्स से हमारे प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेंगे और चंद दिनों में हीं आप भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अपने खुद के घर का मालिक बन बैठेंगे. इस फॉर्म में बस थोड़ी सी जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल का पता, मोबाइल नम्बर और आपका शहर और राज्य जहां के आप निवासी है, ये भर दें और आपको ये जानकार आश्चर्यजनक ख़ुशी होगी की ये प्रक्रिया कितनी सरल है.
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मैं इंडियाबुल्स होम लोन्स और उसके प्रतिनिधि को यह अधिकार देता हूँ की वो मुझे मेरे मोबाइल नंबर अथवा ईमेल के जरिए संपर्क कर सकता है. मेरा मोबाइल नंबर डीएनडी सेवा के तहत रजिस्टर्ड होने की हालत में भी इंडियाबुल्स होम लोन्स के प्रतिनिधि मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं होगा. -
प्रधानमंत्री आवास योजना लोन की पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेने के लिए कुछ विशेष मापदंडों को पूरा करने की ज़रुरत होती है और ये मापदंड निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा लोअर इनकम ग्रुप (LIG) के लिए यह स्कीम 17 जून 2015 से जबकि मिडिल इनकम ग्रुप के दोनों वर्गों (MIG I तथा MIG II) के लिए यह स्कीम 1 जनवरी 2017 से लागू है
- अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटी तथा वैसी ही अन्य वैधानिक इकाईयों द्धारा जो नोटिफाइड क्षेत्र हैं उनमे तथा 2011 की जनगणना के अनुसार चिन्हित किये गए सभी शहरों में पीएमएवाई- सीएलएसएस के तहत गृह ऋण पर ब्याज में सब्सिडी की यह स्कीम मौजूद है
- बना-बनाया घर खरीदने तथा घर बनाने के लिए यह स्किम उपरोक्त सभी वर्गों के लिए मौजूद है जबकि EWS एवं LIG के लिए यह स्किम एक्सटेंसन तथा रेनोवेशन के लिए भी उपलब्ध है
- इस स्कीम के लिए एक परिवार की परिभाषा होगी पति-पत्नी तथा उनके बगैर शादी किये हुए निर्भर बच्चे
- परिवार के वो सदस्य जो आत्मनिर्भर हैं फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष, उन्हें एक अलग परिवार के तौर पर देखा जाएगा और वो इस स्कीम के तहत स्वतंत्र रूप से लोन लेने तथा अपनी सब्सिडी पाने के हकदार हैं
- इस स्कीम के लाभार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि उनका भारत के किसी भी शहर या गांव में वह मकान जिस पर लोन लिया जा रहा हो उसे छोड़कर लोन मिल जाने के समय तक कोई दूसरा मकान न हो
- EWS तथा LIG वर्गों में बना-बनाया मकान खरीदने पर परिवार की महिला सदस्य को भी मालिकाना हक़ दिया जाना आवश्यक है हालांकि यह शर्त घर बनाने, एक्सटेंसन तथा रेनोवेशन के लिए लोन लेने पर लागू नहीं होगी
- लाभार्थियों के लिए यह आवश्यक है की वो राज्य या केंद्र सरकार द्धारा प्रायोजित किसी और योजना के तहत किसी घर पर सब्सिडी ना ले रहे हों
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वर्ग अधिकतम सालाना पारिवारिक आय
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए विभिन्न वर्गों के लिए सालाना आय का मापदंड निम्नलिखित है:
वर्ग अधिकतम सालाना पारिवारिक आय
- EWS: 3 लाख रुपये या उससे कम
- LIG: 3 लाख रुपये से ज्यादा तथा 6 लाख रुपये तक
- MIG I: 6 लाख रुपये से ज्यादा तथा 12 लाख रुपये तक
- MIG II: 12 लाख रुपये से ज्यादा तथा 18 लाख रुपये तक
18 लाख रुपये से ज्यादा सालाना पारिवारिक आय रखने वाले इस स्कीम का लाभ लेने के योग्य नहीं होंगे
इस स्कीम से सम्बद्ध कुछ और महत्त्वपूर्ण बातें हैं जिन्हे जानना ज़रूरी है जिससे बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े. विभिन्न वर्गों पर लागू होने वाले विभिन्न मानदंड निम्नलिखित प्रकार से हैं:
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